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Education Instructors Got A Big Blow Due To The Decision Of High Court, 17000 Honorarium Was Approved – यूपी : हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षा अनुदेशकों को लगा तगड़ा झटका, सिर्फ एक सत्र के लिए 17000 मानदेय किया मंजूर

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मानदेय दिए जाने के मामले में तगड़ा झटका लगा है। अनुदेशकों को केवल एक साल सत्र 2017-18 के लिए 17000 रुपये मानदेय कोर्ट ने मंजूर किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर अपना फैसला सुनाया।  राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। 

सिंगल बेंच ने अभी तक 17000 देने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड एक साल की होता है, इसलिए एक साल का 17 हजार रुपये मानदेय मिलना चाहिए। 

विस्तार

उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मानदेय दिए जाने के मामले में तगड़ा झटका लगा है। अनुदेशकों को केवल एक साल सत्र 2017-18 के लिए 17000 रुपये मानदेय कोर्ट ने मंजूर किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर अपना फैसला सुनाया।  राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। 

सिंगल बेंच ने अभी तक 17000 देने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड एक साल की होता है, इसलिए एक साल का 17 हजार रुपये मानदेय मिलना चाहिए। 



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