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Mumbai: Section 144 Imposed By Police Till January 2 News In Hindi – Maharashtra: मुंबई में धारा 144 लागू, दो जनवरी तक लागू रहेंगी कई पाबंदियां, पढ़ें पूरा आदेश

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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 चार दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेगी। 

हथियारों के प्रदर्शन पर रोक 
मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड व पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 

 

  •  धारा 144 लागू होते ही  विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाओं, जुलूस, कंपनियों और क्लबों की बड़े पैमानों पर होने वाली बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है। 
  • शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में होने वाली बैठकों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। कारखानों, दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की सामान्य बैठकों के अलावा जुलूस के प्रदर्शन पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 

विस्तार

मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 चार दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेगी। 


हथियारों के प्रदर्शन पर रोक 

मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड व पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 

 

  •  धारा 144 लागू होते ही  विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाओं, जुलूस, कंपनियों और क्लबों की बड़े पैमानों पर होने वाली बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है। 
  • शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में होने वाली बैठकों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। कारखानों, दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की सामान्य बैठकों के अलावा जुलूस के प्रदर्शन पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 



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